अगर जमानत पर बाहर आने दिया गया तो… भरी अदालत में ED ने के. कविता लिए ऐसा क्यों कहा?

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता को आज यानी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया. ईडी ने राउज ऐवन्यू कोर्ट से बीआरएस नेता के. कविता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की. इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के. कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी.

हालांकि, इससे पहले भरी अदालत में ईडी ने के कविता की जमानत का विरोध किया और बताया कि एजेंसी इस मामले में एक नई चार्जशीट दायर करेगी. बता दें कि अरविंद केजरीवाल और के. कविता की आज यानी मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो रही थी. इससे पहले कोर्ट ने कविता और अरविंद केजरीवाल को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

दरअसल, बीआरएस नेता के. कविता को लेकर भरी अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, ‘अभी भी हम के. कविता की भूमिका की जांच कर रहे हैं. अगर उसे जमानत पर बाहर आने दिया गया तो जांच में बाधा और सबूतों से छेड़छाड़ की पूरी संभावना है.’

अगर जमानत पर बाहर आने दिया गया तो... भरी अदालत में ED ने के. कविता लिए ऐसा क्यों कहा?

ईडी ने कहा कि हम 60 दिनों के भीतर अभियोजन चार्जशीट दाखिल करेंगे. ईडी ने कहा कि जब कोर्ट ने के. कविता की अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी. इस तथ्य की कोर्ट ने भी पुष्टि की थी कि वह जांच में बाधा डाल सकती है और छेड़छाड़ कर सकती है. बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल और के. कविता को गिरफ्तार किया है.

Tags: CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scam, K kavita

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