ब्रिटेन की सुनक सरकार ने पास किया ये कड़ा कानून…और 24 घंटे के अंदर फ्रांस के समुद्र तट पर मिलने लगी लाशें, अब…

ब्रिटेन की सुनक सरकार ने पास किया ये कड़ा कानून…और 24 घंटे के अंदर फ्रांस के समुद्र तट पर मिलने लगी लाशें, अब…

नई दिल्‍ली. खतरनाक क्रॉसिंग को रोकने के लिए ब्रिटेन की संसद द्वारा शरण चाहने वालों को रवांडा में निर्वासित करने के लिए एक बहु विलंबित विधेयक पारित करने के कुछ ही घंटों बाद मंगलवार को फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करने के प्रयास में एक बच्चे सहित पांच लोगों की मौत हो गई। ये मौतें तब हुईं जब लगभग 110 लोगों से भरी एक छोटी नाव दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक को पार करने के लिए निकली.

इससे कुछ घंटे पहले ही सुनक ने विश्वास जताया था कि जुलाई में रवांडा के प्रवासियों को ले जाने वाली निर्वासन उड़ान शुरू होंगी. सुनक ने मंगलवार को अपनी सरकार के उक्त विवादास्पद ‘रवांडा सुरक्षा विधेयक’ को संसद की मंजूरी मिलने का स्वागत किया और संकल्प जताया कि अवैध प्रवासियों को उड़ानों से अफ्रीकी देश निर्वासित करने के रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगी.

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पीएम सुनक ने निर्णय को बताया ऐतिहासिक
उन्होंने विधेयक को ऐतिहासिक करार दिया और इसे वैश्विक पलायन को संभालने में बुनियादी बदलाव लाने वाला बताया. उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘इस ऐतिहासिक विधेयक का पारित होना न केवल एक कदम आगे बढ़ाना है बल्कि विस्थापन पर वैश्विक समीकरण में मूलभूत बदलाव करने वाला है.’’ संसद में इस विधेयक को लेकर करीब दो महीने से गतिरोध बना हुआ था. लेकिन सोमवार आधी रात के बाद अंतत: गतिरोध समाप्त हुआ और ‘हाउस ऑफ लॉर्ड्स’ ने ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ की सर्वोच्चता को स्वीकार किया और अपने प्रस्तावित संशोधनों को वापस लेकर विधेयक के कानून बनने का रास्ता साफ कर दिया.

ब्रिटेन की सुनक सरकार ने पास किया ये कड़ा कानून...और 24 घंटे के अंदर फ्रांस के समुद्र तट पर मिलने लगी लाशें, अब...

स्वीकृति मिलने तक संसद सत्र जारी रखा
इससे पहले सुनक ने सोमवार सुबह एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि ‘हाउस ऑफ लॉर्ड्स’ को छोटी नौकाओं में प्रवासियों के इंग्लिश चैनल पार करने की व्यवस्था को समाप्त करने के संबंध में उनके प्रमुख प्रस्तावों में आड़े आना बंद कर देना चाहिए. उन्होंने कहा था कि जब तक इस विधेयक को स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक संसद सत्र जारी रहेगा. विधेयक पर गतिरोध से उस योजना के कार्यान्वयन में नई बाधा पैदा हो गई थी जिसे कई अदालती फैसलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण लगातार अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है. इन लोगों का कहना है कि यह कानून अवैध और अमानवीय है. प्रवासियों के पक्षधरों ने इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताया है.

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