नई दिल्ली. डिजिटल दुनिया ने जहां लोगों के जीवन को आसान किया है तो वहीं मुश्किलें भी बढ़ाई हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह की खबरें और वीडियो वायरल होते हैं, जो प्रमाणित नहीं होते हैं और तेजी से लोगों को गुमराह करने लगते हैं. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है, जिसमें दावा किया गया है कि आरबीआई ने आधार बैंकिंग में नए अपडेट किए हैं जिसके अनुसार अब महीने में कम से कम एक बार आधार से पैसों का लेन देन अनिवार्य है, ऐसा ना किए जाने पर कस्टमर का आधार से लेन देन की सुविधा को लॉक कर दिया जाएगा.
भारत सरकार की प्रेस एजेंसी प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी (PIB) ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई बताई है. पीआईबी ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है और इस कंटेंट को शेयर नहीं करने का सुझाव दिया है. एजेंसी ने बताया कि एनपीसीआई ने एईपीएस सर्विसेज को एक्टिव रखने के लिए खाताधारकों को हर महीने अनिवार्य रूप से एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं.
दावा: @RBI ने आधार बैंकिंग में नए अपडेट किये हैं जिसके अनुसार अब महीने में कम से कम एक बार आधार से पैसों का लेन देन अनिवार्य है, ऐसा ना किये जाने पर कस्टमर का आधार से लेन देन की सुविधा को लॉक कर दिया जायेगा।#PIBFactCheck
✅ ये दावा फ़र्ज़ी है, ऐसे फ़र्ज़ी कंटेन्ट शेयर न करें। pic.twitter.com/G9s6c2H6DA
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 23, 2024
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Tags: PIB fact Check, RBI
FIRST PUBLISHED : April 23, 2024, 22:28 IST
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